

मिथिला पब्लिक न्यूज, कमलेश झा ।
समस्तीपुर में चल रहे अवैध नर्सिंग होम पर कार्रवाई शुरू हो गई है। हसनपुर दुधपुरा बाजार के प्राची हेल्थ केयर नामक नर्सिंग होम पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। सिविल सर्जन डॉ एसके चौधरी ने इसको लेकर हसनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश जारी किया है। वैसे स्वास्थ्य विभाग का यह तेवर कितने दिन तक बना रहेगा इसका तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस आदेश से जिले में संचालित अवैध नर्सिंग होम संचालकों में खलबली जरूर मच गई है।

हसनपुर पीएचसी प्रभारी को भेजे गए आदेश पत्र में कहा गया है कि राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना के पत्रांक 8318 के आलोक में 04 मार्च 2022 को जांच कमिटि गठित कर जांच करवाई गई थी। जांच के दौरान नर्सिंग होम और उसमें मरीज तो मिला, लेकिन कोई भी रजिर्ल्ड चिकित्सक मौजूद नहीं थे। पूनः जिलाधिकारी के समक्ष दायर की गई परिवाद पत्र के आलोक में जिला गोपनीय शाखा के विशेष कार्य पदाधिकारी के पत्रांक 2042/सी०जी० दिनांक 28.03.2022 के आलोक में 05 अप्रैल 2022 को जांच के लिए टीम बनायी गयी। जांच टीम को प्राची हॉस्पीटल में अल्ट्रासाउण्ड केंद्र नहीं मिला, परंतु मरीज से संबंधित अन्य अल्ट्रासाउण्ड केंद्र का रिर्पोट पाया गया। जिससे स्पष्ट हुआ कि प्राची हेल्थ केयर का दुधपुरा बाजार में संचालन किया जा रहा है।

उक्त नर्सिंग होम के विरुद्ध फिर से शिकायत प्राप्त हुई। जिस पर प्राची हेल्थ केयर से अवैद्य नर्सिंग होम संचालन हेतु स्पष्टीकरण की मांग की गई। पूनः डीएम के आदेश पर टीम गठित की गई। जांच के क्रम में मरीज भर्ती पाया गय, लेकिन टीम को अस्पताल संचालन से संबंधित किसी प्रकार का कोई कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया।

पत्र में कहा गया है कि संपूर्ण जांच एवं पत्राचार से स्पष्ट है कि प्राची हेल्थ केयर के विरूद्ध लगातार शिकायत प्राप्त होता है। लगातार जाँच किया जाता रहा। प्राची हेल्थ केयर से अस्पताल से संबंधित आवश्यक कागजात (बायोमेडिकल वेस्ट, पॉलुशन, कार्यरत स्टाफ की शैक्षणिक योग्यता, फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र) की मॉग की जाती रही परंतु इस सब के वाबजूद प्राची हेल्थ केयर के द्वारा निडरता से अवैद्य रूप से हॉस्पीटल का संचालन किया जाता रहा। उर्पयुक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि प्राची हेल्थ केयर के द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट अधिनियम 2016 का उल्लंघन करते हुए अवैद्य रूप से प्राची हेल्थ केयर का संचालन किया जा रहा है।

सिविल सर्जन ने हसनपुर पीएचसी प्रभारी को निर्देश दिया है कि प्राची हेल्थ केयर के संचालक मणिकपुर निवासी लक्ष्मी दास के पुत्र मिन्दु कुमार पर जैव चिकित्सा अपशिष्ट अधिनियम 2016 के उल्लंधन एवं अवैद्य रूप से नर्सिंग होम के संचालन के लिए स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया जाय। साथ ही इस कारवाई की रिपोर्ट भी सीएस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।















