

मिथिला पब्लिक न्यूज, समस्तीपुर ।
शहर के हरपुर एलोथ स्थित हेल्पिंग हैंड स्पेशल स्कूल में रविवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें दिव्यांग बच्चों की समस्या व उनके समाधान पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी, साथ ही साथ बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी भी दी गयी। इस जागरूकता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में किया गया था।

शिविर में बच्चों को कानून की जानकारी पेनल अधिवक्ता जय राम कुमार एवं पीएलवी गौतम कुमार झा एवं विद्यानंद चौधरी ने दी। इस अवसर पर मौजूद हियरिंग एंड स्पीच एवं हैल्पिंग हैंड की प्रधान डॉ श्रुति सुमन एवं प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि भारत का संविधान भारत के प्रत्येक कानूनी नागरिक के लिए समान रूप से लागू होता है, चाहे वे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और अन्य किसी भी रूप से अस्वस्थ या अक्षम ही क्यों न हों।

अधिवक्ताओं ने बताया कि भारत का संविधान दिव्यांग को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है। जिसमें संविधान विकलांग, न्याय का अधिकार, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता, स्थिति की समानता और अवसर की समानता आदि शामिल है। अनुच्छेद 15 (1) कहता है कि सरकार भारत के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव न करे। शिविर में अंजू प्रिया एवं दिवेश सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे।

















