

मिथिला पब्लिक न्यूज़, कमलेश झा।
स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सख्त निर्देश जारी किया है। अब 01 अप्रैल से स्कूलों में बच्चों के परिवहन के लिए ऑटो/ई-रिक्शा का परिचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसको लेकर सभी जिलों के एसपी को सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश जारी किया गया है। सोमवार को सहायक पुलिस महानिरीक्षक (यातायात) ने इसको लेकर सभी जिलों के एसपी को आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बिहार सरकार द्वारा स्कूली बच्चों/छात्रों के परिवहन हेतु ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा का परिचालन 01 अप्रैल, 2025 से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है।

इस संबंध में परिवहन विभाग, बिहार सरकार का अधिसूचना सं0-06/विविध (ई० रिक्शा)-07/2015-परिवहन निर्गत है, जिसके क्रम सं0-10 पर उल्लेखित है कि “ई-रिक्शा/ई कार्ट का उपयोग स्कूली बच्चों के परिवहन में नहीं किया जाएगा। विस्तृत सूचना पूर्व में भी प्रकाशित की गई है। इसके बावजूद स्कूली बच्चों/छात्रों के परिवहन के लिए ई रिक्शा का परिचालन धड़ल्ले से किए जाने की सूचना प्राप्त हो रही है, जो दर्दनाक सड़क दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है।


पत्र में यह भी कहा गया है कि सभी एसपी अपने जिलान्तर्गत स्कूली बच्चों के परिवहन हेतु ई-रिक्शा/ऑटो के परिचालन को 01 अप्रैल, 2025 से प्रतिबंधित कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए विद्यालय प्रबंधन, अभिभावक, ट्रांसपोर्ट प्रबंधन आदि के बीच इस सूचना को प्रचारित/प्रसारित करने का भी निर्देश दिया गया है।

यहां बता दें कि समस्तीपुर के लगभग सभी स्कूलों में बच्चों के परिवहन के लिए ऑटो एवं ई रिक्शा धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। जिसमें भेड़-बकरियों की तरह बच्चों को ठूंस कर ले जाया जाता है। इसको लेकर ना तो स्कूल प्रबंधन संजीदा है और न जिला प्रशासन। इतना ही नहीं अभिभावक तक इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। जबकि कई बार बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं।














